बिलासपुर— खाद्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर धावा बोलते हुए भारी मात्रा में सिलेन्डर का अवैध करते संचालक को पकड़ा है। बरामद सिलेन्डर और अन्य सामान को सरकन्डा स्थित गैस एजेन्सी के हवाले किया है। टीम ने खाद्य अधिनियम 1955 के तहत अपराध कायम कर जब्ती के साथ पेनाल्टी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
खाद्य विभाग अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद सहायाक खनिज अधिकारी अजय मोर्च की अगुवाई में खाद्य अमला ने बहतराई स्थित महामाया किचन सेन्टर में धावा बोला। छापामार टीम में शामिल अजय मौर्य और धीरेन्द्र कश्यप ने औचक कार्रवाई के दौरान किचन केयर सेन्टर में मिली शिकायत को सही पाया।
निरीक्षण के दौरान महामाया किचन सेन्टर कर्मचारी टिकाराम साहू से टीम ने पूछताछ किया। कर्मचारी ने बताया कि किचन का संचालन गोपीराम साहू करता है। जाँच के दौरान टीम ने दुकान में 9 नग 14.20 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेण्डर और एक 5 किलोग्राम वाला घरेलु गैस सिलेण्डर समेत एक रिफलिंग नोजल बरामद किया। इसके अलावा टीम ने 2 पाईप भी जब्त किया है।
जब्ती कार्रवाई के बाद सामानबिरकोना इण्डेन गैस एजेन्सी की सुरक्षा में रखा गया है। महामाया किचन संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज प्रकरण कामम कर अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार के तहत पेनाल्टी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।