रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रैक्टिस, नौकरी या किसी एनजीओ में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध दंत चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों पर भी लागू होगा.
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आम तौर पर स्नातकोत्तर के छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रैक्टिस करते थे. कई विद्यार्थी किसी संस्थान में नौकरी भी करने लगते थे. इसके अलावा कुछ मेडिकल छात्र समाज सेवा करने के उद्देश्य से किसी एनजीओ से जुड़ कर काम करते थे.
लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.
चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है.
इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें.
सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये हैं, जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे.
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