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ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य

बनारस. वाराणसी जिला न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षों की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हिंदू पक्षकारों का मुकदमा अदालत में चलने योग्य है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने आज फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य के मुताबिक मुस्लिम याचिकाकर्ता अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया:डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है. निर्णय लोगों की भावनाओं के अनुरूप है इसीलिए प्रदेशभर में खुशी की लहर है.

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनाया फैसला

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे. इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 – लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंचीं. राखी सिंह और सीता साहू नहीं आईं कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली. कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की इंट्री रोकी दी गई थी.

https://www.khabar36.com/judgment-came-in-favor-of-hindu-side-in-gyanvapi-and-shringar-gauri-case/