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ज्ञानवापी पर कोर्ट का आदेश: कांग्रेस, विपक्षी दलों ने चुप्पी साधी

नई दिल्ली. मई महीने में जब वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था, तो कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया था कि “किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने” का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को पार्टी ने चुप्पी साध ली.

केवल कांग्रेस ही नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर एक सुविचारित, और शायद राजनीतिक रूप से सुविधाजनक, चुप्पी बनाए रखना पसंद किया।मस्जिद कमेटी द्वारा चुनौती को खारिज करने का मतलब था कि दीवानी मुकदमों की विस्तार से सुनवाई की जाएगी और सबूतों की जांच की जाएगी।

अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा, ‘उन्होंने कुछ नहीं कहा । मामला विचाराधीन है। कुछ सामने आने पर हम प्रतिक्रिया देंगे। आज कुछ नहीं हुआ है। यह चल रही कार्यवाही पर सिर्फ एक नोटिस है। हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया… जारी है।”

मई में कांग्रेस ने तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पारित पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उल्लेख किया था और कहा था, “हम मानते हैं कि अन्य सभी पूजा स्थलों को उसी स्थिति में रहना चाहिए और जो वे थे।

अधिनियम 1947 में पूजा स्थलों के “धार्मिक चरित्र” को बनाए रखने का प्रयास करता है, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मामले को छोड़कर, जिसकी सुनवाई पहले से ही अदालत में चल रही थी।

पार्टी के चिंतन शिविर से इतर उदयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा था, ‘नरसिम्हा राव की सरकार में पूजा स्थल अधिनियम को काफी विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था। उस अधिनियम में एकमात्र अपवाद राम जन्मभूमि था। हम मानते हैं कि अन्य सभी पूजा स्थलों को उसी स्थिति में रहना चाहिए जैसे वे हैं और वे थे। हमें किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे केवल बड़ा संघर्ष होगा और इस तरह के संघर्ष से बचने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम पारित किया।

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