मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में कथित तौर पर ठंड से एक स्कूली छात्र की मौत को लेकर एक अदालत में गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव और जिला डीईओ के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया।
मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की ओर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अजय कुमार सिंह के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।
दायर परिवाद पत्र में कहा गया है कि न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड कई वर्षों का टूट रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड में आरोपियों ने अमानवीय तरीके से बिहार के सरकारी स्कूलों को खुला रखा है। इस आदेश के कारण मुजफ्फरपुर राघो मझौली स्थित उत्क्रमित प्लस टू स्कूल में पढ़ रहे मो. कुर्बान (14), पिता मो. इस्लाम की मृत्यु ठंड लगने से हो गई। जबकि, एक छात्रा बेहोश हो गई।
अधिवक्ता सिंह ने छात्र की मौत के लिए इन अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए के तहत परिवाद दायर किया है। सिंह ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 फरवरी को सुनिश्चित की है।