तिनसुकिया (असम)। एजेंसीः असम के तिनसुकिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 11 साल पहले खुले बाजार में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को 6 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
तिनसुकिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर बोरा ने 6 पुलिसकर्मियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
घटना 7 अक्टूबर 2013 की है, जब अंबिकापुर बाजार में अजीत सोनोवाल नामक व्यक्ति की पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
हालांकि गंभीर चोटों की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई.
अजीत सोनोवाल के पिता ने 9 अक्टूबर 2013 को सदिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
विस्तृत जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया और तिनसुकिया जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ.
अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और सरकारी वकील अशोक चौधरी की दलीलों पर विचार करते हुए छह पुलिसकर्मियों को दोषी पाया.
अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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