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प्रशासन ने बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों में फ्लेवर्ड हुक्का पर प्रतिबंध लगाया

गुरुग्राम/गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सोमवार को गुरुग्राम में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी।

डीसी निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न स्थानों पर चल रहे हुक्का बार में परोसे जाने वाले फ्लेवर्ड तंबाकू में निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

डीसी ने एक आदेश में कहा, “शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के लिए सभी हुक्का बार, रेस्तरां, होटल सहित ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां लोग हुक्के से तंबाकू पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है।”

आदेश तुरंत लागू होंगे और अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि, यह प्रतिबंध गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होगा।

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