बैंक ऑफ इंडिया को आयकर विभाग की आकलन इकाई से निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित 1,127.72 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है।
बैंक को वर्ष 2016-17 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के तहत एक डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें कुछ अस्वीकृतियां की गई हैं।
बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, “बैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। अपीलीय प्राधिकारियों की प्राथमिकता/आदेशों को देखते हुए बैंक का मानना है कि उसके पास मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक को उम्मीद है कि मांग कम हो जाएगी। इस प्रकार, बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”
बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह आदेश में उठाई गई 1,127.72 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ आयकर कानून में दी गई रियायत का फायदा उठाएगा।