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शिक्षक व प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति के बाद संशोधन को लेकर JD का डीईओ को निर्देश

जगदलपुर।शिक्षक और प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति के बाद संशोधन को लेकर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने ज़िला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है।

जारी पत्र में उल्लेख है कि शासन द्वारा काउसलिंग एवं बगैर काउसलिंग के पदोन्नति उपरान्त पदोन्नति शाला में संशोधन किये गये बस्तर संभाग के 558 संशोधन आदेश निरस्त किया गया है। निरस्त आदेश की सूची का परीक्षण कर इसके अतिरिक्त ऐसे शिक्षक एवं प्रoअo, पूर्व मा०शा०, जिनका संशोधन किया गया है, किन्तु उनका नाम उक्त सूची में नहीं है की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संशोधन आदेश की प्रति सहित तत्काल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था ।

किन्तु आज पर्यन्त चाही गई जानकारी आपसे अप्राप्त है । संशोधन निरस्त आदेश के अतिरिक्त छुटे हुए शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक की जानकारी 25.09.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

साथ ही यह प्रमाण पत्र भी देवें की इसके अतिरिक्त जिले में किसी शिक्षक का नाम छुटा नहीं है । इसके पश्चात भी यदि किसी भी शिक्षक का नाम छुट जाता है, और बाद में प्रकाश में आता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी । इसे प्राथमिकता देवें ।

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