कांकेर। राज्य अ.ज.जा आयोग के पूर्व सदस्य एवं जिलावनोपज संघ कांकेर के अध्यक्ष नितिन पोटाई को जिले के बी.एड. उपाधि धारकों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में चल रही शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता में बी.एड. डिग्री धारकों को पात्र किया गया है परन्तु काउंसलिंग हेतु 22 अगस्त को कट ऑफ रैंक जारी किया गया।
जिसमें बी. एड. डिग्री धारकों को पृथक कर दिया गया है, जो कि इस भर्ती हेतु प्रकाशित राजपत्र के विरूद्ध है साथही हाई कोर्ट, बिलासपुर में लगे याचिका का अंतिम निर्णय भी आना बाकी है।
उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कहीं नहीं कहा कि इस नियम को कब से लागू करें तथा जब मामला हाई कोर्ट बिलासपुर पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बी.एड. उपाधिधारी प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं है लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो चुकी थी ।
जिसके नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा हुआ था कि डी. एड. या बी.एड. अभ्यर्थी दोनो पात्र हैं तथा नोटिफिकेशन में यह भी कहीं मेंशन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा ।
इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जून को एग्जाम करवाया तथा 2 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया रिजल्ट में भी कन्ही मेंशन नहीं हुआ कि बी.एड. अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
पोटाई ने उपस्थित बी.एड. धारियों को हौसला देते हुए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर छ.ग. सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर बी.एड. उपाधि धारक सत्या कावड़े, रीना हिचामी, रश्मि दुग्गा, करिश्मा भुआर्य, लक्ष्मी जुर्री, उदय प्रकाश सलाम के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।
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