बिलासपुर– सुप्रीम कोर्ट के वकील और लोकसभा के संभावित निर्दलीय प्रत्याशी सुदीप श्रीवास्तव ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। सुदीप श्रीवास्तव ने मुख्य निर्वाचन आयोग भारत और प्रदेश निर्वाचन आयोग के नाम जिला निर्वाचन आयोग प्रमुख को लिखित आवेदन कर शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की मांग की है।
जिला निर्वाचन प्रमुख अवनीशरण के सामने आवेदन पेश करने के बाद पत्रकारों से सुदीप श्रीवास्तव रूबरू हुए। श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा में 80 साल या अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट मतदान की व्यवस्था थी। लोकसभा चुनाव में उम्र की सीमा बढाकर 85 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि उनकी माता जी बीमार के साथ दोनों घुटनों की परेशानी से गुजर रही है…इस समय पर विस्तर पर हैं। चलना फिरना भी मुश्किल है। उम्र भी 78 साल है।
मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से फरियाद किया..लेकिन नियमों का हवाला देकर निर्धारित शर्तों का हवाला देकर पोस्टल बैलेट मतदान से इंकार कर दिया। सुदीप ने बताया कि हमने छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बातचीत किया है। वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया है।
सुदीप ने कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग शत प्रतिशत मतदान के लिए कवायद कर रहा है। दूसरी तरफ उम्र के बंधन में बांधकर असमर्थ लोगों को मतदान से रोक भी रहा है। सवाल उठता है कि यदि कोई मतदाता 85 साल का नहीं है और चलने फिरने में असमर्थ है तो क्या वह मतदान नहीं कर सकता। हमारी मांग है कि आयोग नियमों में शिथिलन करे। चलने फिरने में असमर्थ लोगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दे। ताकि शत प्रतिशत मतदान में अपनी भागीदारी को निश्चित कर सके।