कोलकाता। कोलकाता की डॉक्टर से रेप और फिर निर्मम हत्या के जिस मामले से पूरा देश दहल उठा था….इस मामले सीबीआई के मुताबिक एक मात्र दोषी संजय रॉय को अंतत: कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है…..न्याय की आस लिए इंतजार कर रहे अभया के पिता फैसले के बाद मायूस दिखे…..साथ ही माता-पिता ने कोर्ट में कहा कि-हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए…बल्कि बेटी के कातिल को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए….बता दें कि…मुख्य आरोपी संजय को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है…..
जानकारी के मुताबिक कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है. इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं.
संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देष दिया है. इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए. संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है. इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है. लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है.
सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, ”मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं.” इस पर संजय रॉय ने कहा, ”मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है. मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती. मुझे बोलने नहीं दिया गया. कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए.”
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है. इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं.