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आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया…

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने शुक्रवार को यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। युद्ध अपराध के चलते यह वारंट जारी हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पुतिन गिरफ्तार होंगे और बच्चों को निर्वासित करने के युद्ध अपराध के आरोपी रूसी राष्ट्रपति पर हेग कन्वेंशन के तहत मुकदमा चलने की संभावना है? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे।

पुतिन के खिलाफ वारंट कैसे जारी हुआ

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध का अपराधी पाते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराधी हैं। हालांकि, रूस ने इस वारंट को गलत बताते हुए कहा कि पुतिन ने कोई युद्ध अपराध नहीं किया है।

रूस ने वारंट पर क्या कहा

रूस ने आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा करते हुए उसका मजाक उड़ाया है। फैसला पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने तो इसकी तुलना टॉयलेट पेपर तक से कर दी। वहीं, रूसी प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि आईसीसी के फैसलों से रूस का कोई लेना देना नहीं है।

क्या पुतिन होंगे गिरफ्तार

आईसीसी के वारंट के बाद ये सवाल सभी के दिमाग में है कि क्या पुतिन को अब गिरफ्तार किया जा सकता है। आईसीसी के अभियोजक करीम खान ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ICC किसी भी नेता या व्यक्ति को गलत पाते हुए दोषी तो ठहरा सकता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करना उसके लिए आसाना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी के पास कोई पुलिस बल नहीं है।

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