इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. देवरिया में प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है. याची को जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील करने के निर्देश दिए है. देवरिया प्रशासन ने प्रेम यादव के घर की पैमाइश की थी. ध्वस्तीकरण के लिए घर पर नोटिस चस्पा किया गया था. नोटिस के खिलाफ प्रेम यादव का परिवार मामले में हाईकोर्ट पहुंचा था.
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