बिलासपुर—जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र ने जिले के तिफरा स्थित दो गैर औद्योगिक इकाइयों का लायसेन्स निरस्त कर दिया है। इसके अलावा लम्बे समय से जमीन पर कब्जा कर बन्द उद्योग मालिकों को नोटिस भी थमाया है। बिना अनुमति संचालित अन्य औद्योगिक गतिविधियों के मालिकों से जवाब मांगा है। जानकारी देते चलें कि आचार संहिता लगने से पहले बिलासपुर में पत्रकारों के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा था कि मामले में जांच करेंगे। जो रिपोर्ट सामने आएगा उसी के अनुरूप कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
जिला उद्योग केन्द्र ने तिफरा स्थित दो गैर औद्योगिक इकाइकों के लायसेन्स निरस्त कर दिया है। जानकारी देते चलें कि आचार संहिता लगने से पहले बिलासपुर प्रवास के दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के सामने पत्रकारों ने औद्योगिक क्षेत्र तिफरा में जमीन बंदरबांट का सवाल किया था। सवाल जवाब के दौरान बताया गया कि कुछ उद्योगपतियों ने जमीन लेने के बाद उद्योग स्थापित नहीं किया है। कुछ ने बिना अनुमति प्राप्ति उद्योग स्थापित किया है। मामले में मंत्री लखनलाल देवांगन ने जांच की बात कही। रायपुर में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने जांच का आदेश दिया था।
उद्योग मंत्री के आदेश पर जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र प्रबंधक एम एल कुशरे ने तिफरा समेत सिरगिट्टी और सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे कराया। मंत्री को रिपोर्ट में बताया गया कि तिफरा में 135 सिरगिट्टी के चार सेक्टर में 433 समेत कुल 568 उद्योगपतियों को उद्योग संचालन को लेकर जमीन आवंटित है। जांच पड़ताल के दौरान कई इकाइयां लम्बे समय से बन्द हैं। इसके अलावा कई उद्योगपतियों ने फिर गैर अनुमति प्राप्त औद्योगिक कार्य का संचालन कर रहे हैं।
रिपोर्ट आने के बाद जिला उद्योग विभाग ने तिफरा स्थित पूजा इंडस्ट्रीज समेत दो उद्योगों का लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 20 इकाइयों को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। साथ ही कई औद्योगिक इकाइयां को औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने का निर्देश दिाय है। ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर बताया गया है कि आदेश का पालन नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।