कानपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल, पुलिस ने बीते बुधवार को एंबुलेंस से चुनाव से संबंधित सामग्री बरामद की थी। एंबुलेंस को जब्त कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, एंबुलेंस से विपक्षी नेताओं के पोस्टर और बैनर बरामद किए गए हैं। उनके खिलाफ एंबुलेंस का गलत उपयोग किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महीने भर में आलोक के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हो गए हैं।
डीसीपी सेंट्रल रामसेवक गौतम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया, “कल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक एंबुलेंस को चेक किया गया, तो उसमें चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री पाई गई। एंबुलेंस में दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें एक चालक और दूसरा उसका सहायक था। उन्होंने बताया कि यह चुनाव प्रचार सामग्री कांग्रेस प्रत्याशी से संबंधित है।”
पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस में चुनाव प्रचार की सामग्री ले जाना अनुचित है। एंबुलेंस का उपयोग मरीजों को आने ले जाने के लिए किया जाता है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है।
इससे पहले नामांकन दाखिल करते समय आलोक मिश्रा की पुलिस से बहस हो गई थी। पुलिस ने उन्हें नामांकन कक्ष के अंदर जाने से यह कहकर रोक दिया था कि पांच से अधिक प्रस्तावक के साथ नहीं जा सकते। इस पर उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तावक नहीं हूं, मैं प्रत्याशी हूं। इसके बाद उन्होंने अपने प्रस्तावक को फोन कर जल्दी आने को कहा। इस बीच, पुलिस द्वारा रोके जाने से खफा हुए आलोक मिश्रा सड़क पर विरोध करने बैठ गए।