सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) 2023 के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को ये संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने इसके लिए नया वेब पोर्टल भी लांच किया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश और वेब पोर्टल एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि एमपीलैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर देने के साथ संसद सदस्यो को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।
मंत्रालय के और से जारी एक बयान में बताया गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निधि के प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। जिसकी सहायता है उसकी निगरानी, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया जा सकेगा। इस नई कवायद से एमपीलैड योजना की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता में और अधिक सुधार होने की संभावना है।
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