केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, सरकार के अधीन आने वाले कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का वन-टाइम ऑप्शन दिया गया है। आदेश के मुताबिक 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को यह ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को चुनने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक मौका है।
जो नहीं चुन सके उनका क्या होगा: वे सरकारी कर्मचारी जो ऑप्शन का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि एक बार चुना गया ऑप्शन अंतिम होगा।
अगर सरकारी कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में जरूरी आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। वहीं, जो सरकारी कर्मचारी इस ऑप्शन को चुन लेते हैं उनके एनपीएस खाते को 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।
14 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
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