नई दिल्ली | डेस्क : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद और घटा दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को और ताकतवर बना दिया गया है.इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है.
इस अधिसूचना के बाद दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है.
अभी तक यह काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार करती थी.
अधिसूचना के अनुसार अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए क़ानूनों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था.
सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के आदेशों को पलटने वाला साबित हुआ.
लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया. अध्यादेश के अनुसार अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिया गया.
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