नई दिल्ली | डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. इससे पहले 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.
केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले केस में सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था.
इसके बाद मार्च 2024 में केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ़्तार किया था.
ईडी की हिरासत के दौरान सीबीआई की ओर से गिरफ़्तार किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है तो उसे जांच के लिए गिरफ़्तार करने में कोई दिक़्क़त नहीं है.
अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ़्तार किया था.
इसके बाद उन्हें 21 दिनों तक चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया गया था. लेकिन 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था और तब से वे जेल में थे.
ज़मानत के बाद आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, “सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं. अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है.”
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया थी, “सत्य की शक्ति से टूटे तानाशाह की जेल के ताले.”
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