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केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई से पांच करोड़ वसूलने के दिए आदेश

त्रिरूवंतपुरम 18 जनवरी।केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पिछले वर्ष सितंबर में हड़ताल के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(पीएफआई) उसके पदाधिकारियों और समर्थकों से पांच करोड़ बीस लाख रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया है।

   न्‍यायालय ने कहा है कि वसूली 23 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। राज्‍य सरकार से इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

   न्‍यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और मोहम्मद नियास की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षों को उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पूर्व नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। मामले की सुनवाई 24 जनवरी को की जाएगी।

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