मुंबई| डेस्कः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मानहानि के एक मामले में उन्हें मुंबई की सत्र अदालत ने जमानत दे दी.
संजय राउत पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
इसके बाद मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने इस अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए राउत को 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.
इस फैसले के खिलाफ राउत ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी.
शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें राहत दे दी.
अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के जमानती बॉण्ड पर जमानत दी है.
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.
संजय राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संबंध में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.
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