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जानिए नगरीय निकाय चुनाव में इतने लाख खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने तय की लिमिट…आचार संहिता से पहले हो सकते हैं कई बड़े काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। अब, उन नगर पालिका निगमों में, जहां जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

इसके अलावा, एक दिन पहले ही निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार निकाय चुनावों के लिए तैयारियों को प्राथमिकता दे रही है।

चर्चाएं हैं कि शीतकालीन सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है, जो चुनावों से पहले लागू होती है। इसके साथ ही, यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस बीच IAS ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें सरकार कई जिलों के कलेक्टर्स को बदल सकती है। यह सब राज्य के प्रशासनिक परिवर्तनों और चुनावों के दृष्टिगत हो रहा है।

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