बिलासपुर—- 6 चक्का कंटेनर वाहन के खिलाफ हाईवे जाम करने के जुर्म में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। महाराष्ट्र पास कंटेनर ने नो इंट्री समय पर प्रवेश किया। इस दौरान न्यायाधीशों का आवागमन होता है। कंटेनर चालक के खिलाफ पुलिस ने पहले तो पेनाल्टी लगाया। शुल्क जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज किया है।
यातायात डीएसपी संजय साहू ने बताया कि उच्च न्यायालय मार्ग पर सुबह करीब 10:49 पर 6 चक्का वाहन मिनी कंटेनर क्रमांक MH 40 CM 2055 नो इंट्री प्रतिबंधित क्षेत्र पेन्ड्री डीह से चालक मिथुन कुमार राय प्रवेश किया। जबकि सुबह 9 से 11 के बीच न्यायधीश और अन्य पदाधिकारी समेत अधिवक्ताओं का मूवमेंट होता है।
कंटेनर के उच्च न्यायालय मार्ग की ओर प्रवेश किए जाने पर उच्च न्यायालय मार्ग व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक लक्ष्मी चौहान और टीम ने रोका। इस दौरान चालक मिथुन नो एंट्री में प्रवेश संबंधी जुर्माना पटाने को कहा। 300 रूपयों की रशीद काटे जाने के बाद भी मिथुन ने पेनाल्टीनहीं दिया। साथ ही चालक मिथुन ने वाद विवाद करने लगा।
समझाइश के बाद भी चालक मनमानी कर कंटेनर को हाई कोर्ट रोड की तरफ मोड़ दिया। हाईकोर्ट बिलासपुर को पार करते हुए कंटेनर को कृषि उपज मंडी मोड़ के पहले मुख्य सड़क पर आड़ी खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। इसके चलते बिलासपुर रायपुर मार्ग में दोनों दिशाओं में लगभग 45 मिनट तक यातायात बाधित हुआ । इस दौरान चालक ने ट्रैफिक पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया।
मौके पर तैनात पुलिस टीम ने समन शुल्क की रसीद और मौके पर सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। जांच पड़ताल के बाद वाहन चालक मिथुन कुमार राय के खिलाफ लोक मार्ग बाधित किए जाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 283 के तहत थाना सिरगिट्टी में एफआईआर दर्ज किया गया है।