बिलासपुर–पुराना बस स्टैण्ड क्षेत्र स्थित शिव टाकीज रोड पर सिटी सेन्टर के सामने बनी सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। निगम ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही दुकानों पर नोटिस भी चस्पा किया है। नोटिस में बताया गया है कि सभी दुकान अवैध और बिना किसी पूर्व सूचना की बनी हैं। दो दिन की मोहलत में दुकान में रखे सामानों को हटाने निर्देश दिया गया है। अन्यथा कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की नुकसान की जिम्मेदारी दुकान मालिकों की होगी। मामले में जोन कमिश्नर अरूण साहू ने बताया कि सभी दुकानदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद ही उचित कदम उठाया जाएगा।
निगम प्रशासन ने पुराना बस स्टैण्ड से शिव टाकीज की तरफ जाने वाली सड़क के बीच स्थित सिटी सेन्टर के सामने आठ दुकानों को हटाने का फरमान सुनाया है। निगम प्रशासन ने मामले में सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर दस्तावेज के जवाब मांगा है।
नोटिस को लेकर जोन कमिश्नर अरूण साहू ने बताया कि सिटी सेन्टर के सामने स्थित जमीन निगम प्रशासन की है। जमीन पर बिना अनुमति 8-9 दुकान बनाए गये हैं। दुकान बनाकर लोगों ने निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया है। सभी दुकाने वार्ड क्रमांक 33,34 क्षेत्र में हैं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 322 और 232 के तहत दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
अरूण साहू ने बताया कि नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का नुकसान की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। बावजूद इसके यदि सामान नहीं हटाया गया तो नुकसान के लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
जोन कमिश्नर ने बताया कि निगम प्रशासन ने दुकान तोड़े जाने के बाद खाली जमीन पर जनहित में प्रोजेक्स तैयार किया जाएगा। खासकर जनसामान्य के हितों का ध्यान रखा जाएगा। लोगों के लिए हरा भरा गार्डन तैयार किया जाएगा। बताते चलें कि महीने पहले निगम ने सूर्या हॉटल के पास अतिक्रमण कर बनाए गए कबाड़ी अनिल पाण्डेय के निर्माण को हटाया गया है।