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पकड़ाया 1 करोड़ से अधिक का महुआ

रायपुर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही। अवैध शराब के खिलाफ सघन कार्यवाही अभियान चलाकर 25050 लीटर अवैध शराब की जब्त किया। जब्त शराब में 2900 लीटर दूसरे राज्यो की शराब शामिल है। जब्त अवैध शराब की कीमत 75 लाख 19 हजार रुपए है।

इसके साथ ही 224205 किलो अवैध महुआ किया जब्त किया गया जिसकी कीमत 1 करोड़ 13 लाख 8 हजार 350 रुपए है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचन 2023 के लिए 09-10-2023 से लागू की गई आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में तथा आयोग द्वारा प्रवर्तन एजेसियों की ली गई समीक्षा बैठक 24-08-2023 में प्राप्त निर्देशों के परिपालन में विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त महादेव कांवरे द्वारा आबकारी विभाग के समस्त उड़नदस्तों एवं समस्त जिलों के अधिकारियों को समस्त आसवनी, बाटलिंग यूनिट, ब्रुअरी तथा समस्त देशी एवं विदेश मदिरा दुकानों में सतत जांच कर निगरानी रखने तथा मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन के संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर अवैध मदिरा के धारण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान चलाने, संचालित जांच चौकियों में जांच बढ़ाये जाने आदि के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग के समस्त उड़नदस्ता एवं जिलों द्वारा 25-08-2023 से 14-10-2023 तक सघन कार्यवाही अभियान चलाकर 2815 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए कुल 25050 लीटर मदिरा, जिसका बाजार मूल्य रूपये 7518899/- 224205 कि.ग्रा महुआ लाहन, जिसका बाजार मूल्य रूपये 11388350/- एवं 80 वाहन, जिसका बाजार मूल्य रूपये 5459000/- है

3.75 किलोग्राम गांजा, जिसका बाजार मूल्य 52500/- जप्त किया गया। इनमें से 2900 लीटर अन्य प्रांत की मदिरा है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी विभाग के 31 चेकपोस्टों में अन्य राज्यों से अवैध शराब न आवे इसलिए वाहनों की नियमित जांच कार्यवाही की जा रही है। 25-08-2023 से 14-10-2023 तक की स्थिति में आबकारी विभाग के चेकपोस्टों में जांच दौरान 177 लीटर मदिरा जप्त किया गया। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर रोड़ चेकिंग भी की गई। आबकारी अमले द्वारा रेल्वे पुलिस तथा राज्य पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न रेल्वे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डो, बसों पर भी जांच की गई।

विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अवैध मदिरा से संबंधित / मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

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