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पुलिस की बड़ी कार्रवाई,,,तांबा से भरा पिकअप जब्त,, जीएसटी ने लगाया करीब 6 लाख जुर्माना,,गोदाम में भी छापा,

बिलासपुर,,,पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस टीम काबडियो के ठिकाने पर धावा बोला है। पुलिस के अनुसार एक दिन पहले घेराबंदी कर 4 टन से अधिक मात्रा में तांबा के साथ पिकअप वाहन बरामद कर जीएसटी विभाग के हवाले किया गया था। विभाग ने करीब 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया ।

अतिरिक्त अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण  अर्चना झा ने बताया कि पुलिस टीम ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है। अधिकारियों को जानकारी मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ सामग्री 2 पिकअप के माध्यम से रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है ।

सूचना पर एक दिन पहले थाना चकरभाठा में पिकअप को रोककर चेक किया। । पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836 एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में अलग अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ पाया गया। छानबीन के दौरान जीएसटी बिल नहीं पाया गया।तांबा  कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था ।

मामले में थाना चकरभाठा में  धारा 102 के तहत कार्यवाही की गई। जीएसटी विभाग को सूचित किया गया।  जीएसटी विभाग ने जांच के बाद  जीएसटी चोरी करने के जुर्म में  सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया ।

इसी क्रम में उप पुलिस अधीक्षक  कृष्णा पटेल के नेतृत्व में सुनील रेलवानी के इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा स्थित कबाड़ गोदाम में छापा मारा गया। मौके पर तांबे एवं पीतल के बहुत से कबाड़ सामग्री नट ,बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स ,तांबा का वाइंडिंग वायर आदि मिले। जिनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सभी सामानों को धारा 102  के अंतर्गत जप्त कर थाना सिरगिट्टी  ने कार्यवाही को अंजाम दिया।

गोदाम में जप्त किए गए कबाड़ सामग्री का कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है । सुनील रेलवानी के के कबाड़ दुकान में मिले तांबा पीतल के कबाड़ सामग्री के वैध बिल की मांग की गई है।बिल प्रस्तुत न करने पर पृथक से कार्यवाही होगी।

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