नई दिल्ली 01 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने बिहार के चार बार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 28 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इसके साथ ही इस घटना के पीड़ित लोगों को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।न्यायालय ने गत 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया था। वे एक अन्य हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में हैं। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मशरख में मतदान केन्द्र पर दो लोगों की हत्या का आरोप है।
श्री सिंह को निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था, जिसकी अपील उच्चतम न्यायालय में हुई थी।सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
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