रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग संपर्क समिति संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को शिकायत कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस के द्वारा भाजपा की प्रचार सामग्री के वितरण में अवरोध पर कार्यवाही की मांग की।
निर्वाचन आयोग को की गई शिकायत में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भाजपा के द्वारा विधान-सभा चुनाव 2023 हेतु जारी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में महिला वंदन योजना प्रस्तावित की गयी है।
अनायास रूप से आज ही लगभग समस्त जिलों से चुनाव में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जबरन प्रचार सामग्री जप्त कर लेने, उनको प्रचार सामग्री वितरण से रोकने, बिना कारण डांट-फटकार कर एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर डराने-धमकाने तथा जन-संपर्क करने में रोकने की अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
जब इन प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों से अचानक इस प्रकार रोक-टोक का कारण पूछा गया तब लगभग सभी स्थानों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें ऊपर से (उनके वरिष्ठ अधिकारियों से ) ऐसा करने के मौखिक निर्देश हैं।
शिकायत में भाजपा ने कहा कि चुनाव घोषणा के उपरांत प्रशासन का संचालन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है I इस दशा में किसी अन्य शीर्ष अधिकारी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार-प्रसार से अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किये गए हैं तो यह घोर आपत्तिजनक है तथा आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है ।
बिना प्राधिकार इस प्रकार के मौखिक निर्देश जरी करना स्पष्तः पद का दुरुपयोग है तथा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों को चुनाव में पक्षपातपूर्ण सहयोग हैकांग्रेस पार्टी द्वारा आवेदन भराकर और किसानों को भयभीत कर वोट मांगा जा रहा है किन्तु चुनाव में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
इस बात की जाँच की जाये कि चुनाव में नियुक्त कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार-प्रसार से रोकने के निर्देश किस अधिकारी द्वारा दिए गए हैं तथा दोषी अधिकारी की विभागीय जाँच की अनुशंसा की जाए।
समस्त रिटर्निंग ऑफिसरों तथा पुलिस अधीक्षकों को त्वरित निर्देशित कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जबरन प्रचार सामग्री जप्त कर लेने, उनको प्रचार सामग्री वितरण से रोकने इत्यादि प्रकृति के अवैधानिक कार्य न करने हेतु निर्देशित जारी किए जाएं।
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