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 बीस हजार रूपये तक बदलने के लिए पहचान पत्र जमा कराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली 21 मई।भारतीय रिजर्व बैंक(आर.बी.आई.)ने आज कहा कि बिना कोई पर्ची भरे बैंक से एक समय में दो हजार रूपये के दस नोट बदले जा सकते हैं।

   आर.बी.आई. ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 20 हजार रूपये तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

   उन्होने कहा कि लोग इस वर्ष तीस सितंबर तक दो हजार रूपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या इन्हें अन्य नोटों में बदल सकते हैं। दो हजार रूपये का नोट वैध बना रहेगा। हाल ही में आर.बी.आई. ने दो हजार रूपये का नोट वापस ले लिया है।

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