सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद और भ्रामक याचिका दायर करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर शख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में दावा किया गया कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से रोक दिया जाए। साथ ही दावा किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना चाहिए। कोर्ट ने इसी याचिका पर शख्ती दिखाते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है।