श्रद्धा वाकर मर्डर केस को अब ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का कहना है कि दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। हाल ही में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
महाराष्ट्र की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की दिल्ली के महरौली में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब (28) ने कथित तौर पर 18 मई 2022 को गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर छतरपुर के जंगल सहित अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए थे। आरोपी ने शव के टुकड़ों को रखने के लिए 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा तथा वह इन टुकड़ों को फेंकने के लिए आधी रात को निकलता था। आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूल की थी।
आफताब और श्रद्धा ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए थे और बाद में दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने लगे, जहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। श्रद्धा के परिवार ने जब उन दोनों के अलग-अलग धर्म होने के कारण इस रिश्ते का विरोध किया तब वे दोनों बीते साल मई में दक्षिण दिल्ली के महरौली में आकर रहने लगा था।
आफताब ने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि शादी को लेकर झगड़ा होने के बाद उसने श्रद्धा को मार डाला था। उसके शव को टुकड़ों में काटने का विचार उसे एक अमेरिकी टेलीविजन सीरीज ‘डेक्सटर’ से आया था। उसने इन टुकड़ों को फेंकने की योजना इस आधार पर सावधानीपूर्वक बनाई थी कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है।
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