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मुख्यमंत्री की पत्नी को दो वोटर आईडी कार्ड आईडी कार्ड रखने के मामले में कोर्ट का समन

दिल्ली।भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो-दो चुनावी क्षेत्रों से वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में कोर्ट द्वारा समन भेजने का स्वागत किया है।

भाजपा ने कहा है कि दो-दो चुनावी क्षेत्रों से वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी है और अगर कोई ऐसी गलती करते हुए पाया जाता है तो एक साल के लिए जेल जाने का भी प्रावधान है।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश के सचिव हरीश खुराना ने मंगलवार को न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दो अलग-अलग चुनावी क्षेत्रों के वोटर आईडी कार्ड रखने के जुर्म में एक समन जारी किया है और उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने की बात कही है।

हरीश खुराना ने कहा कि उन्होंने यह शिकायत 30 अप्रैल 2019 को कोर्ट में दाखिल की थी की अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का वोटर आईडी कार्ड दो-दो जगहों दिल्ली के चांदनी चौक और गाजियाबद के साहिबाबाद चुनावी क्षेत्रो से हैं, जो गैरकानूनी है क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है।

उन्होंने कहा कि सेक्शन 17 आर.पी. एक्ट 1950 के अनुसार एक वोटर एक से अधिक चुनावी क्षेत्रों में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता और अगर कोई ऐसी गलती करते हुए पाया जाता है तो एक साल के लिए जेल जाने का भी प्रावधान है।

खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी खुद आईआरएस रहे हैं लेकिन बावजूद इसके इस तरह की गलती करना अक्षम्य है क्योंकि उन्हें पता है कि वन नेशन और वन वोटर आईडी कार्ड देश में चलता है। अब उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में जरुर पेश होना पड़ेगा।

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