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यहाँ जानिए कब जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त

कई मीडिया रिपोर्टस में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के 30 सितंबर यानी आज जारी होने की बात कही कई थी। हालांकि, किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कहीं कोई बयान, ट्विट या पीएम किसान पोर्टल पर कोई सूचना नहीं है कि ये कब जारी होगी? बता दें पीएम किसान की अगस्त-नवंबर की 2000 रुपये की किस्त पिछले साल के मुकाबले 63 दिन लेट है। पिछले साल 9 अगस्त को ही जारी हो गई थी।

हालांकि अगर सबकुछ ठीक रहा तो पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 12वीं किस्त का लंबा इंतजार अब खत्म हो जाएगा। गांवों में हर जगह पीएम किसान (pmkisan.gov.in) की अगस्त-नवंबर की किस्त अब तक नहीं आने की ही चर्चा है। हो सकता है गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी किस्त जारी करें। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई डेट तय नहीं है।

इस बार हो रही देरी की ये हैं कारण

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। मोदी सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया तो पीएम किसान की किस्त में देरी होने लगी। इसके अलावा राज्य सरकार अब गांव-गांव लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रही है। ऐसे में rft साइन नहीं हो पा रही। आएफटी साइन होने के बाद ही एफटीओ जेनरेट होता है और तय डेट पर किस्त किसानों के खातों में भेज दी जाती है।

इन्हें नहीं मिलेगी किस्त

  • अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
  • अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोग भी आते हैं
  • किसान होते हुए भी यादि आपको 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।  इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
  • यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
  • जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

क्या पत्नी के नाम खेत है तो मिलेगी किस्त ?

पीएम किसान योजना किसान परिवारों के लिए है। परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। यानी परिवार में पति-पत्नी दोनों को किस्त नहीं मिल सकती, भले दोनों के नाम से अलग-अलग खेत है। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं.

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