बिलासपुर। परिवहन विभाग ने उन बसों पर कार्रवाई की हैं, जिन्होंने बसों में किराया सूची चस्पा नहीं किया था, और मनमानी तरीके से यात्रियों से किराया वसूल रहे थे। यहां तक बस संचालकों के द्वारा दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को शासन की ओर से दिए जाने वाले छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा था.
बता दें कि राउंड फिगर की आड़ में अधिक किराया वसूल करने को लेकर 349 बसों पर कार्रवाई करते हुए 4 लाख 47 हजार 800 रुपए का जुर्माना किया गया है. वहीं, किराया सूची चस्पा नहीं करने वाले 3 बसों पर 40 हजार रुपए जुर्माना किया गया है.
दरअसल, बसों में सफर करने वाले विशेष वर्गों को किराये में छूट देने का प्रावधान है. जिसमें दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और अन्य अधिसूचित वर्ग शामिल हैं. विशेष रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से असमर्थ व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी पीड़ित व्यक्ति को यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है. इसके साथ ही, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट दी जाती है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. लेकिन निजी बस संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं.