कोरबा ।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशील हो जाएगी। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही लोकसभा क्षेत्र कोरबा में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत कोरबा लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन संपादित करना है। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को निर्देशित किया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी से लेकर पटवारी, सचिव, आरक्षक स्तर तक के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता निष्पक्ष निर्वाचन में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपद्रव, शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने तथा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में बताया गया कि आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात् सामान्य आचार संहिता तथा नामांकन दाखिल होने, मतगणना एवं मतदान दिवस में क्या-क्या कार्य किए जाने हैं। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आचार संहिता प्रभावशीकोरबा ल रहेगी। इस दौरान अनेक कार्य प्रतिबंधित तथा आपातकालीन कार्य किए जा सकेंगे।
एमसीसी का उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना, सरकार द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाना, प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित करना, पार्टियों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को निर्वाचन संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी देकर पालन सुनिश्चित कराना है।
बैठक में बताया गया कि आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही नियंत्रण कक्ष, मीडिया सेंटर, दूरभाष नंबर, सी-विजिल, एनजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण, संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही की जानी है। इसी तरह होर्डिंग्स हटवाने, रेस्ट हाउस का आबंटन, राजनीतिक दलों की बैठक, लाइसेंसी अस्त्र को जमा कराने संबंधी बैठक तथा धारा 144 लागू करने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
बैठक में चुनाव की घोषणा के उपरांत ही वीडियो निगरानी दल, वीवीटी को सक्रिय करना, सार्वजनिक सभाओं और हैलीपेड के लिए सार्वजनिक स्थानों की पहचान, सभी दलों के सभाओं, रैलियों और रोड शो के लिए अनुमति, चुनाव प्रचार के लिए वाहन, अस्थाई प्रचार कार्यालय, लाउड स्पीकर की अनुमति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।