बिलासपुर—मतदान दिवस के एक दिन पहल प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का निर्वाचन आयोग ने प्रमाणीकरण का आदेश दिया है। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के नजर रखने का निर्देश दिया है। आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का एक दिन पहले प्रमाणीकरण कराना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले और मतदान दिवस यानी 6 मई और 7 मई को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पहले जिला या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन के लिए आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने को कहा है।