रायपुर 31 जनवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने अहम चुनावी वादे विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।इसके तहत पात्र महिलाओं को एक हजार रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 01 जनवरी 24 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
मंत्रि परिषद ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 23 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 23 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
मंत्रि परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा। मंत्रि परिषद ने बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।
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