Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
शिक्षकों को हाईकोर्ट से ज्वाइनिंग की मिली राहत

CG News: सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर पदोन्नति और शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को बड़ी रहती है। याचिकाकर्ता शिक्षक अब संशोधित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकते है।

15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षा विभाग में अपना अभ्यावेदन जमा करना होगा। इसमें याचिकाकर्ता को यह छूट होगी कि उसने संशोधन के लिए जो प्रमुख आधार बताएं हैं ।

उसे संबंधित या अन्य दस्तावेज भी अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उनके अभ्यावेदन के आधार पर 45 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करेगी।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, एक सदस्य के रूप में लोक शिक्षण निदेशक और सदस्य के रूप में संबंधित पांच प्रभागों के सभी संयुक्त निदेशक शामिल होंगे।

याचिकाकर्ताओं को पहले ही एक पक्षीय रूप से जो कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर कोई भी शामिल नहीं हुआ है और, इसलिए, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, न्याय के हित में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी याचिकाकर्ताओं को उनके पिछले पोस्टिंग स्थान पर शामिल होने की अनुमति दी जाए ताकि उनके वेतन के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

The post शिक्षकों को हाईकोर्ट से ज्वाइनिंग की मिली राहत appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/teachers-got-relief-from-joining-from-high-court/