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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सभी महिलाओं, विवाहित या अविवाहितों को कानून के तहत सुरक्षित गर्भपात का अधिकार 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी केस में फैसला सुनाते हुए कहा सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है।

अदालत ने कहा, “अविवाहित महिलाओं को एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है।

https://www.khabar36.com/all-women-married-or-unmarried-have-right-to-safe-abortion-under-law/