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सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

मुंबई 02 मार्च।मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच सहित बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

 विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने यह आदेश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया।न्यायालय ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगा। संबंधित अधिकारियों को मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

 शिकायत में बोर्ड के अधिकारियों पर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति देकर बाजार और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आरोपों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को भी शामिल किया गया है।

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