रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले में देश के तीन बड़े वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनुसिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष में रखेंगे।
जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल ने सहमति व्यक्त की है। राज्य शासन द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में आरक्षण का दायरा 58 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत तक पहुंच गया था। बिलासपुर हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक माना है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को कम करने की याचिका पर निर्णय दिया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में वर्तमान स्थिति में एसटी और एससी वर्ग को वर्ष 2012 से पहले की तरह आरक्षण मिलेगा। वर्ष 2012 से अब तक हुई सरकारी भर्ती में जिस आरक्षण फार्मूले का पालन किया गया, उसमें कोर्ट ने बदलाव का कोई नियम नहीं दिया है।
हाई कोर्ट का निर्णय ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने पर नहीं आया है। इस मामले में अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। विधि विशेषज्ञों की मानें तो सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब तक एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।Posted By