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राजनांदगांव : 70 वर्षीय महिला की हत्या व जेवरात चोरी का मामला, आरोपी को उम्रकैद की सजा

राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, शांति नगर, ढाबा रोड़, चौकी ओ.पी. चिखली, थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव श्रीमती देवकुंवर देवांगन ध.प. स्व. दऊवा राम देवांगन, उम्र 70 वर्ष, रमन बाजार चिखली, राजनांदगांव में सब्जी बेचने का काम करती थी। दिनांक 6 जून 2019 को देवकुंवर देवांगन सुबह सब्जी बेचकर दोपहर करीब 12 बजे अपने घर शांति नगर आयी और शाम को सब्जी बेचने के लिए रमन बाजार नहीं आयी, तो उसकी पुत्री पूर्णिमा देवांगन अपने पुत्र मनीष देवांगन को फोन कर बोली कि, नानी देवकुंवर बाई सब्जी बेचने रमन बाजार नहीं आयी है, घर जाकर देखो, तब प्रार्थी मनीष देवांगन अपनी नानी देवकुंवर बाई के घर गया तो देखा कि, देवकुंवर बाई बिस्तर में पड़ी हुई थी, उसने अपने मम्मी-पापा तथा मोहल्ले के लोगों को बुलाया और देखे तो देवकुंवर बाई की मृत्यु हो चुकी थी। देवकुंवर के गले में दोनों तरफ नाखून से खरोंच के निशान, बांये गाल में भी खरोंच के निशान एवं गले में पहने नौ पत्ती वाला सोने की माला, कान की सोने की लटकन तथा आलमारी में रखा एक जोड़ी पैर पट्टी, चांदी का करघन, सोने का एक जोड़ी झुमका नहीं था। प्रार्थी मनीष देवांगन द्वारा घटना की सूचना पुलिस चौकी चिखली थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में दी गई। सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला जांच में लिया गया।
दौरान जांच के मुखबीर की सूचना के आधार पर आरोपी पीर मोहम्मद पिता स्व. तार मोहम्मद, उम्र 30 वर्ष, निवासी आशादीप कॉलोनी, कुष्ट बस्ती के पास, थाना छावनी, जिला दुर्ग, हाल पता रामनगर, चिखली, राजनांदगांव को दिनांक 16 जुलाई 2019 को शासकीय प्रेस के पीछे, सामुदायिक भवन के पास, चिखली, राजनांदगांव से हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर बताया कि, दो-तीन दिन से मृतिका देवकुंवर बाई को सब्जी बाजार से आने जाने के समय पीछा कर रेकी किया था। दिनांक 6.6.2019 को मौका पाकर घर अंदर घुसकर देवकुंवर बाई की गला दबाकर हत्या कर पहने हुए सोने के जेवरात एवं आलमारी में रखे सोने-चांदी के रकम एवं नगद रकम चोरी करना कबूल किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी पीर मोहम्मद के विरूद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा 382, 302, 450 के तहत् विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राजनांदगांव अभिषेक शर्मा द्वारा विचारण उपरांत मामले में निर्णय घोषित कर आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी पीर मोहम्मद को भादसं की धारा 450 के तहत् 02 (दो) माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 2 (दो) माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादसं की धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 2 (दो) माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादसं की धारा 382 के तहत् 10 (दस) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का दंडादेश पारित किया गया। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पैरवी की।

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