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छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना 1 अप्रैल 2023 से होगी प्रारंभ

छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत –  मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन

– कलेक्टर श्री डोमन सिंह विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में हुए शामिल
राजनांदगांव 23 मार्च 2023। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 तथा छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्री डोमन सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रगणक की ड्यूटी लगानी होगी। इसके लिए 24*7 कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। जिला कार्यालय में इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाकर उपयुक्त लोगों की ड्यूटी लगाएं तथा उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। कुछ अमला रिजर्व भी रखें। उन्होंने इसके लिए तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। विडियो के माध्यम से भी ट्रेनर एवं प्रगणक को प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 25 मार्च 2023 को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एप का शुभारंभ करेंगे। राज्य में 1 अप्रैल से हर जिले में सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हो जाना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ प्रगणक एवं सुपरवाईजर के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करनी होगी। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए प्रगणक की ड्यूटी शीघ्र लगाएं। शिक्षक, रोजगार सहायक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रगणक के लिए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए तथा संकुल समन्वयक एवं आरईएओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सुपरवाईजर के रूप में ड्यूटी लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक एवं सुपरवाईजर को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करें। सहयोग के लिए टैक्निीकल टीम भी रहे। सभी को आईडी कार्ड उपलब्ध कराना है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन की योजना के मापदण्ड के अनुरूप आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री दिलीप कुर्रे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वकांक्षी योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जायेंगे। यह पोर्टल 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करनी होगी। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमत: एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो आवश्यक है। आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2 लाख 50 हजार रूपए वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।

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