दुर्ग. रिश्वत लेने वाले पटवारी को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बर्खास्त कर दिया है. पटवारी हल्का नंबर 50 तहसील दुर्ग की पटवारी इंद्रा मनोचा पर रिश्वत लेने का आरोप प्रार्थी ने लगाया था. उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करते हुए सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप भी सौंपे थे, जो जांच में सही निकला.
प्रार्थी की शिकायत पर कलेक्टर ने विभागीय जांच के आदेश दिए थे. पटवारी को विभागीय जांच में दोषी पाया गया,जिसके बाद ये तत्काल कार्रवाई की गई है. पटवारी इंद्रा मनोचा को शासकीय सेवा पटवारी पद से बर्खास्त कर दिया गया है.
कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार इन्द्रा मनोचा को सुनवाई और लिखित अभिकथन अवसर प्रदान किया था. लिखित अभिकथन पर कलेक्टर ने विचार किया. वहीं आरोप की गंभीरता को देखते हुए पटवारी इन्द्रा मनोचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
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