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ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून के तहत सोसाइटी और उसके पदाधिकारियों की 307.61 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क…

ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून के तहत एक सोसाइटी और उसके पदाधिकारियों की 307.61 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। आरोपित आंध्र प्रदेश में एक मेडिकल कालेज चलाते हैं। इनके खिलाफ कोरोना संक्रमित रोगियों और कालेज में प्रवेश चाहने वाले छात्रों से प्राप्त धन को कथित रूप से दूसरे स्थान पर जाने से जुड़ा मामला दर्ज है।

ईडी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के गुंटूर जिले में स्थित एनआरआइ एकेडमी आफ मेडिकल साइंस (एनआरआइएएस) और उससे जुड़े निम्मगड्डा उपेंद्रनाथ, मणि अक्किनेनी और कुछ अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खातों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित भूमि और 15.61 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया एनआरआइएएस के सदस्यों और अधिकारियों ने धोखाधड़ी से रुपये निकालकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया। ईडी ने पाया कि सोसाइटी के प्रबंधन ने भारत में एनआरआइएएस के खातों में पैसा जमा कराने के बजाय अमेरिका में गठित उनकी कुछ सोसायटियों में विदेशी मुद्रा में छात्रों से प्रबंधन कोटा शुल्क जमा कराया था।

 

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