पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी डेट 30 जून 2023 है। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ दो दिन का ही समय बचा है। आइए जानते हैं कि आप पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं? आप मैसेज के जरिये भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
पैन नंबर एक तरह का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये नंबर अब प्रत्येक भारतीय के पास होना अनिवार्य हो गया है। ये 10 डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। इसका इस्तेमाल आयकर विभाग के द्वारा व्यक्तियों के व्यवसायों की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। आधार नंबर भी एक जरूरी दस्तावेज है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है। इसे (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
सरकार ने दोनों दस्तावेज को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इन दोनों को लिंक करने के लिए अब केवल 2 दिन का ही समय बचा है, यानी कि आप इसे 30 जून तक ही लिंक कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2017 में पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। पहले इसकी आखिरी डेट 31 मार्च, 2022 तय की गई थी। इस डेडलाइन को आगे बढ़ा कर 31 मार्च, 2023 और फिर 30 जून, 2023 कर दिया गया था।
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आप कई सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, वहीं आपको कोई भीभी नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपकी टैक्स दर में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा।
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