प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में एक टॉलीवुड अभिनेता का नाम और विवरण प्रस्तुत किया, जिसे केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती घोटाले में लाभार्थी बताया है।
ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सीलबंद लिफाफे में अभिनेता का नाम और विवरण है, लेकिन उन्होंने लाभार्थी का नाम नहीं बताया।
ईडी ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में सीलबंद लिफाफा जमा किया जिन्होंने इस संबंध में ईडी द्वारा उल्लिखित केवल एक अभिनेता के नाम पर आश्चर्य व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, “आपको अभी सिर्फ एक नाम मिला है। लेकिन अपनी पिछली रिपोर्ट में ईडी ने कई नामों के दावे किए थे।” ईडी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि डेटा एकत्र करने में समय लगता है, इसलिए उन्हें मामले में कुछ और समय चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को ईडी को टॉलीवुड के उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नाम और उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था, जिनके नाम स्कूल भर्ती घोटाले में सामने आए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल भर्ती घोटाले को भ्रष्टाचार के ‘बुर्ज खलीफा’ के रूप में वर्णित करना अनुचित नहीं होगा।
मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के कंप्यूटर पर एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी द्वारा अनजाने में डाउनलोड की गई 15 फाइलों के संबंध में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक सामान्य डायरी दाखिल करने के लिए गुरुवार को कोलकाता पुलिस को न्यायमूर्ति सिन्हा की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
उन्होंने पाया कि चूंकि फाइल डाउनलोड करने की घटना कोई आपराधिक मामला नहीं है, इसलिए पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, “न्यायाधीन मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।”
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