Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पूजा पंडाल में चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करने के निर्देश

कोरबा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देशन में आगामी नवरात्र विजयादशमी (दशहरा) एवं दीपावली त्यौहार के संबंध में दुर्गा माता की स्थापना करने वाली समितियों, गरबा आयोजक एवं समस्त डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रदीप साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिये वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुये पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।

अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पण्डाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया। आयोजन समिति के सदस्यों को पण्डाल का निर्माण में विशेष ध्यान रखने एवं सार्वजनिक स्थल रोड को घेरकर नहीं बनाने के लिए कहा गया। डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमें स्वर में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक करने की बात कही गई।

साथ ही रात्रि 10 के बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती एवं राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में आयोजन समिति को बताया गया कि मूर्ति विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी। रास गरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाए।

जिससे किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो। साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालिंटियर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा पंडालों में केवल धार्मिक गानों को ही चलाए जाने का सुझाव आयोजक एवं समितियों को दिया गया। मूर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान न्यायालय शासन के निर्देशों का पालन किया जाए। आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु समिति को निर्देशित किया गया।

नवरात्रि त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में दिये जाने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा नवरात्रि सहित अन्य त्यौहारों को शांति पूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाए जाने का आग्रह किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा जिले में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने हेतु उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई।

The post आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पूजा पंडाल में चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करने के निर्देश appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/in-view-of-model-code-of-conduct-instructions-not-to-spread-election-campaign-in-puja-pandal/