सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को कल 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आज सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वह न्यायिक हिरासत में हैं और शुक्रवार को संबंधित अदालत में सिसोदिया को पेश किया गया। इस मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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